HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD व्यव.प्रकीर्ण याचिका संख्या ४८४९५ वर्ष २०१२ सेलवेल मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य प्रति राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य माननीय यतीन्द्र सिंह,न्यायमूर्ति माननीय महेन्द्र दयाल,न्यायमूर्ति १- याचीगण ने यह याचिका इस आश से प्रस्तुत किया है कि उन्हें नगर निगम, आगरा के द्वारा विज्ञापन लगाने के लिए एजेंसी दी गयी है। पर बिना किसी कारण के उनके द्वारा लगाये गये विज्ञापन को निगम के कर्मचारियों के द्वारा हटाया जा रहा है।
२- हमने याचीगण के अधिवक्ता को सुना।
३- हमारे विचार से उचित होगा कि याचीगण, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा (विपक्षी संख्या ३) के समक्ष एक माह के अंदर प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि इस तरह का कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष पक्ष ३ यदि सम्भव हो तो प्रत्यावेदन का निस्तारण एक माह के अंदर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा करेगें। याचीगण अपने अपने प्रत्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, आवश्यक कागजात अपना पता लिखा व टिकट लगा लिफाफा भी संलग्न करेगें तथा विपक्ष पक्ष ३ अपना निर्णय लेने के पश्चात तदनुसार याचीगण को सूचित करेगें।
४- यहां यह कहना उचित होगा कि याचीगण को विपक्षी संख्या ३ के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते समय इस बात की स्वतंत्रा रहेगी कि वे अपना प्रत्यावेदन के साथ स्थगन आदेश के लिए आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
५- इसी टिप्पणी के साथ यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
दिनांक २०-९-२०१२ अ/